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TRAI का फर्जी टेलीमार्केटर्स पर बड़ा एक्शन, टेलिकॉम कंपनियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 16 2023 8:41PM | Updated Date: Feb 16 2023 8:41PM
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नई दिल्‍ली। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ट्राई ने बृहस्पतिवार को अनचाही कॉल्स, SMS और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ट्राई ने इन कंपनियों को निजी नंबर्स से कॉल करने वाले टेलीमार्केटिंग पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नए नियमों के अनुसार, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों टेलीमार्केटर्स पर कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। सर्विस प्रदाता कंपनी ऐसे टेलीमार्केटर्स की सभी डिटेल्स दूसरे सर्विस प्रदाताओं के साथ भी शेयर करनी होगी।
 
ट्राई ने सभी नेटवर्क पर ऐसी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को किसी भी तरह के विज्ञापन और कॉमर्शियल कम्युनिकेशन को भेजने पर भी पाबंदी लगा दी है। ट्राई इन दिशा-निर्देशों के जरिए भ्रामक हेडिंग वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना चाहती है। इससे जनता को किसी भी ठगी का शिकार बनने से रोका जा सकता है। ट्राई ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि, टेलीमार्केटिंग में सभी ऐसे रजिस्टर्ड प्लेयर्स को हर 30 और 60 दिनों में री-वेरीफिकेशन कराना होगा। मिलते-जुलते मैसेज (SMS) रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश जारी किये गए हैं। टेलिकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तय समय सीमा में ये भ्रामक मैसेज  नष्ट हो जाने चाहिए। सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को 30 दिन के अंदर इन दिशा-निर्देशों को पूरा करना होगा।
 
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