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SC का केंद्र को झटका, भोपाल गैस त्रासदी में खारिज की मुआवजे की याचिका

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 14 2023 12:09PM | Updated Date: Feb 8 2024 8:48PM
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नई दिल्‍ली। 1984 में दो दिसंबर की रात को भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया था। SC ने भोपाल गैस घटना के पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड कंपनी से 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे दिलाने वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया. SC ने केंद्र की याचिका खारिज करते हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही पर फटकार लगाई. SC ने कहा कि लंबित दावों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा  RBI के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा. 

मप्र की राजधानी भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि आज तक उसके घाव नहीं भर सके. भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्‍ट्री से हुई जहरीली गैस के रिसाव से रात को सो रहे हजारों लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए. इससे पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया. त्रासदी में मरने वालों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी. 

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