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CPI(M) नेता गोविंदन ने स्वप्ना को भेजा लीगल नोटिस, जानें क्यों मांगा एक करोड़ का मुआवजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 16 2023 2:17PM | Updated Date: Mar 16 2023 2:17PM
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सीपीआई (एम) के प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन (MV Govindan) ने सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh) को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए लीगल नोटिस दिया है। उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के लिए नोटिस भेजा गया था। दरअसल, गोविंदन ने स्वप्ना सुरेश को उनके दावों पर एक कानूनी नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि गोविंदन ने उन्हें पैसे की पेशकश की थी और उन्हें केरल सोने की तस्करी के मामले को सुलझाने की धमकी दी थी। 

एडवोकेट निकोलस जोसेफ के माध्यम से दिए गए अपने नोटिस में गोविंदन ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने और एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए कहा है। स्वप्ना को 10 दिन के अंदर एक प्रमुख अखबार में माफीनामा जारी करने को कहा गया है। पिछले हफ्ते, स्वप्ना सुरेश ने दावा किया कि सत्तारूढ़ माकपा ने मामले को सुलझाने और राज्य छोड़ने के लिए एक मध्यस्थ के माध्यम से उसे 30 करोड़ रुपये की पेशकश की है। 

एक फेसबुक लाइव में स्वप्ना ने खुलासा किया था कि सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन की तरफ से भेजे गए विजय पिल्लई नामक एक बिचौलिए ने उन्हें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ सभी सबूत सौंपने और सीएम के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहा था। उसने दावा किया कि पिल्लई उससे बेंगलुरु के एक होटल में मिलने भी आया था। 

5 जुलाई 2020 को केरल के तिरुवनंतपुरम में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 30 किलोग्राम से ज्यादा वजन और लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने से भरा सामान जब्त किया था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की कि सामान एक तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा था जो एक ऐसे व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा था जिसे राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त है। 

इसके बाद सोने की तस्करी का मामला एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। इस विवाद ने सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार की नींव हिला दी। इसमें एम शिवशंकर के शामिल होने और मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के साथ संबंध सामने आने के बाद केरल के मुख्यमंत्री विजयन के पूर्व प्रधान सचिव को सेवा से निलंबित कर दिया गया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जमानत दे दी गई थी। 

 

 

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