07 Oct 2024, 15:54:52 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
Business

अनिल अंबानी पर सेबी का कड़ा एक्शन, 5 साल के लिए किया बैन, 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 23 2024 12:40PM | Updated Date: Aug 23 2024 12:40PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

देश के दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। अनिल अंबानी समेत 24 और एंटिटीज को बैन किया है। सेबी ने इन सबको सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। बैन के साथ-साथ सेबी ने 25 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है। इस बैन के बाद अब अनिल अंबानी सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस पर भी 6 लाख का जुर्माना लगाया है और इस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है।दरअसल सेबी ने इनपर कंपनी से फंड डायवर्जन के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी या बाजार नियामक के साथ रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पसनेल के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ने पर रोक लगा दी है।

सेबी की खबर आते ही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। दिन के 12 बजे रिलायंस पावर का शेयर 5 फीसदी से ज्यादा गिर गया। रिलायंस पावर के शेयरों में बीते 3 दिन से जोरदार तेजी दर्ज की जा रही थी। सेबी की खबर आते ही यह धड़ाम हो गया।

सेबी की ओर से 22 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा गया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में छिपाकर रखा था। हालांकि आरएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह के लोन देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच की थी लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। इससे पता चलता है कि शासन में महत्वपूर्ण विफलता है, जो अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की ओर से संचालित है।

 

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »