नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें हफ्ते में एक बार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। अदालत का कहना है कि सिसोदिया हफ्ते में एक बार हिरासत में अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे। इसके साथ कोर्ट ने ईडी(ED) और सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई आठ मई को करेगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया बीते एक साल से कथित शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद हैं। वे कई बार अपनी जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं, मगर हर इसे हर बार खारिज कर दिया जाता है।
निचली कोर्ट द्वारा 30 अप्रैल को पारित आदेश को चुनौती देते हुए इस बार सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया है। अदालत शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई को लेकर राजी हो गया है। सिसोदिया के अंतरिम आवेदन में अदालत से पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि याचिकाएं लंबित रहने तक हिरासत में रहने के दौरान उन्हें अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति दी जाए।
इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि अगर कस्टडी पैरोल में मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते से एक दिन मिलना चाहते हैं तो एजेंसी को इस बात से किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को पत्नी से सप्ताह में एक दिन कस्टडी में मिलने की अनुमति दे दी।
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटले के मामले में बीते एक साल से जेल में हैं। इस मामले को ईडी की ओर से पूछताछ हो रही है। मामले को लेकर कई बड़े नेता भी जेल में हैं। इसमें खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी है। पहले संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। दिल्ली सरकार में पूर्व वित्त मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल को मार्च माह में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष सरकार और एजेंसी पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है।