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सरकार की अहम घोषणा, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण; आयु सीमा में भी छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 10 2023 12:09PM | Updated Date: Mar 10 2023 12:09PM
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज अग्निवीरों को लेकर एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की है। इसी के साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है। हालांकि, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। केंद्र सरकार ने शक्तियों का उपयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम, 2023 बनाने की घोषणा की, जों 9 मार्च से प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के नियमों में बदलाव किया जाएगा और  ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवीरों के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक की छूट दी जाएगी।

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