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अमेरिका में बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर भी जॉब के लिए कर सकते हैं अप्लाई, USCIS ने बताया तरीका

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 23 2023 3:31PM | Updated Date: Mar 23 2023 3:31PM
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वॉशिंगटन। अमेरिका में बिजनेस और टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले लोग नई नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देश की एक फेडरल एजेंसी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी कि B-1, B-2 वीजा रखने वाले लोग भी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि नई जॉब शुरू करने से पहले वे अपना वीजा बदल लें। USCICS ने ट्वीट्स के जरिए वीजा को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन्स दूर करने की कोशिश की। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने ट्वीट कर बताया कि जब गैर-अप्रवासी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता है। वे यह मान लेते हैं कि उनके पास 60 दिनों के लिए भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अमेरिका में रोजगार खत्म होने पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड अगले दिन से ही शुरू होता है, जो आम तौर पर सैलरी के लिए गिने गए अंतिम दिन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

USCICS के मुताबिक, जब गैर-अप्रवासी कर्मचारी खुद नौकरी छोड़ते है या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो भी उनके पास अमेरिका में रुके रहने के कई ऑप्शंस होते हैं। इनमें गैर-अप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन करना, रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए आवेदन करना या नियोक्ता बदलने के लिए एक याचिका दायर करना जैसे उपाय शामिल हैं। USCIS ने कहा, ‘अगर 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर इनमें से कोई भी काम कर लिया जाता है तो गैर-आप्रवासी अमेरिका में रहने की की अधिकृत अवधि 60 दिनों से ज्यादा हो सकती है, भले ही वे अपनी पिछली गैर-आप्रवासी स्थिति खो दें।’ यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें और उनके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर या उनकी अधिकृत वैधता अवधि समाप्त होने पर, जो भी कम हो, अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।

USCIS ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘कई लोगों ने पूछा है कि क्या वे B-1 या B-2 स्थिति में नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। इसका उत्तर है, हां। रोजगार की तलाश और किसी पद के लिए साक्षात्कार की अनुमति B-1 या B-2 गतिविधियों में है।’ साथ ही, USCIS ने कहा कि कोई भी नया रोजगार शुरू करने से पहले एक याचिका और स्टैटस को बी-1 या बी-2 से रोजगार-अधिकृत स्थिति में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी जानी चाहिए, और नया स्टैटस प्रभावी होना चाहिए। USCIS ने कहा, ‘वैकल्पिक रूप से, यदि स्थिति के अनुरोध में बदलाव से इनकार किया जाता है या नए रोजगार के लिए अनुरोध किए गए कांसुलर या पोर्ट ऑफ एंट्री अधिसूचना के लिए अनुरोध किया जाता है, तो व्यक्ति को अमेरिका छोड़ देना चाहिए और नए रोजगार की शुरुआत से पहले रोजगार-अधिकृत वर्गीकरण में भर्ती होना चाहिए।’

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